आज करेली चौकी में नये कानून उत्सव के रूप में आयोजित कर नए आपराधिक कानून के संबंध में जानकारी दी गई।
तीन नए आपराधिक कानूनों में 1-भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम(बीएसएस) 2023 को लेकर कलेक्टर धमतरी सुश्री नम्रता गांधी एवं पुलिस अधीक्षक धमतरी श्री आंजनेय वार्ष्णेय एवं अन्य पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में धमतरी पुलिस द्वारा जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजन के लिए निर्देशित किया गया था।
चौकी में उपस्थित पत्रकारो, नागरिकगण, व्यापारीगण एवं जनसमूह को संबोधित करते हुये उन्हें नये महिला सुरक्षा कानून पर विस्तृत एवं बारीकी से जानकारी देते हुये कहा कि नये कानून में अब धारा 68, 69 के तहत् पहचान छिपाकर शादी करना या शादी का झूठा वादा कर यौन कृत्य करने को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूहों को बताया कि 01 जुलाई से लागु हो रही नई संहिताएं आधुनिक समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में स्पष्टता और निष्पक्षता आती है।
यह संहिता नागरिकों को सरकारी तंत्र के किसी भी दुरुपयोग से बचाने के लिए कानूनी संरक्षण प्रदान करती है।
नवीन कानून कीअवश्यकता एवं अपरिहार्यता के सम्बन्ध में जानकारी दिया गया।
जिसमे चौकी प्रभारी ने नवीन आपराधिक कानूनों में जोड़े गए नई धाराओं, पुराने कानून से हटाई गई धाराओं एवं आवश्यक परिवर्तनो की विस्तृत रूप से जानकारी दी।
अपने व्याख्यान में उन्होंने बताया कि नए कानून हमारे देश की विधिक प्रणाली को आधुनिक, समसामयिक और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इन संहिताओं के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता, त्वरितता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सकती है। इनकी आवश्यकता और अपरिहार्यता स्पष्ट है, क्योंकि यह न केवल कानून के शासन को मजबूत बनाती हैं बल्कि समाज में न्याय, सुरक्षा और विकास को भी प्रोत्साहित करती हैं।
नए कानून न्याय को सरल बनाएंगे लोगों को कानूनी रूप से सशक्त बनाया जाएगा।
कानूनों के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और अपराधों की रोकथाम में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। महिला सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, लैंगिक समानता, हत्या का प्रयास, संगठित अपराध के संबंध में बारीकी से जानकारी देकर उनकी सजा के संबंध में बताया गया।
इस दौरान करेली ( बड़ी) के सरपंच डोमार साहू और उप सरपंच पदुम साहू तथा पत्रकार सुरेश नारायण साहू ( सम्पादक झापड़ न्यूज) के साथ गीतू साहू, दिनेश साहू, मौजूद रहे । तथा चौकी में पुलिस विभाग से शिवशंकर ठाकुर, khomeswar वैष्णव , योगेश साहू भी मौजूद थे।