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अनियमितता मिलने पर कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा 05 दुकानों पर उर्वरक नियंत्रण के तहत आवश्यक कार्यवाही की गई

 

विकासखंड मैनपुर एवं देवभोग के विभिन्न उर्वरक विक्रय केन्द्रों पर कार्यवाही की गई


गरियाबंद, / कलेक्टर  बी.एस. उईके ने जिलें में उर्वरक के अवैध परिवहन, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी रोकने तथा शासन द्वारा निर्धारित दर पर ही कृषकों को उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है। इसके परिपालन में कृषि विभाग के उपसंचालक श्री चंदन कुमार रॉय द्वारा जिला स्तरीय निरीक्षण दल गठित किया गया है। जिला स्तरीय दल द्वारा बुधवार 18 जून को विकासखण्ड मैनपुर एवं देवभोग के विभिन्न उर्वरक विक्रय केन्द्रों पर छापामारी कार्यवाही की गई। जिसमें से अनियमितता पायी गई 05 दुकानों पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत आवश्यक कार्यवाही किया गया। निरीक्षण के दौरान मेसर्स कैलाश कृषि केन्द्र एवं आद्या कृषि केन्द्र अमलीपदर विकासखण्ड मैनपुर द्वारा प्रतिष्ठान पर मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं करने, निर्धारित प्रपत्र में कैश, क्रेडिट मेमों जारी नहीं करने, निर्धारित अभिलेखों का संधारण नहीं करने तथा बिना पी.ओ.एस. मशीन के उर्वरकंांे का विक्रय करना पाया गया। जिसके फलस्वरूप उपरोक्त प्रतिष्ठानों को विक्रय प्रतिबंध की कार्यवाही करते हुए नोटिस जारी कर 03 दिवस के भीतर जवाब तलब किया गया है। शासन के निर्देशानुसार कृषकों को उच्च गुणवत्तायुक्त बीज एवं उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि विभाग गरियाबंद के जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशक प्रतिष्ठानों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है।



कृषि विभाग के उपसंचालक ने बताया कि जिले के सहकारी संस्थाओं में 17 हजार 500 क्विंटल धान बीज, किस्म एमटीयू-1010, एमटीयू-1001, एमटीयू-1156, एमटीयू-1318, स्वर्णा, स्वर्णा सब-1, महामाया, विक्रम-टीसीआर, सीजी-देवभोग, आईआर-64 एवं 19299 मिट्रिक टन रासायनिक उर्वरकांे यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटाश, एनपीके-20ः20ः0ः13, एनपीके-28ः28ः0, एनपीके - 12ः32ः16 का भण्डारण किया गया है। जिसमें से 12 हजार 100 क्विंटल धान बीज एवं 13 हजार 389 मिट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों का वितरण किया जा चुका है। उप संचालक श्री चंदन रॉय द्वारा अमलीपदर, उरमाल, भेजीपदर एवं खोखमा सहकारी समिति का निरीक्षण किया गया तथा जिले को बीज उत्पादन के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए अधिक से अधिक कृषकों को बीज उत्पादन कार्यक्रम में सम्मिलित करने हेतु निर्देशित किया गया। 

 वर्तमान में सहकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में धान बीज एवं रासायनिक उर्वरक उपलब्ध है। उन्होंने कृषक भाईयों से आग्रह किया है कि संबंधित सहकारी समिति से शून्य प्रतिशत ब्याज पर किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित दर पर धान बीज एवं रासायनिक उर्वरकों का उठाव कर सकते है। निर्धारित दर पर अधिकृत विक्रेता से ही बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक का क्रय करें एवं क्रय की गई सामाग्री का पक्का बिल आवश्यक रूप से लें तथा बीज एवं उर्वरक विक्रेताओं द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर विक्रय करने पर कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अथवा उप संचालक कृषि कार्यालय को सूचित करें।

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