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*नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गरियाबंद पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर भेजा गया जेल।*


 

  *आरोपी द्वारा नाबालिक पीड़िता को सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क कर फसाया था, प्रेम जाल में।*

  *कार्यवाही थाना फिंगेश्वर।*


विवरण - दिनांक 24.05.2025 को प्रार्थी धर्मेन्द्र साहू के द्वारा थाना उपस्थित आकर अपनी नाबालिक पुत्री का गुम होने की सूचना दर्ज कराया गया। जिस पर थाना फिंगेश्वर में गुम इंसान क 26/2025 दर्ज कर पतासाजी में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा-निर्देश एवं मार्ग दर्शन में गुमशुदा नाबालिक होने से अपराध क० 137/2025 धारा 137 (2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में किया गया। नाबालिक पीड़िता की पतासाजी हेतु मुखबिर लगाया गया था। जो दिनांक 03.06.2025 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि नाबालिक अपहृता रायपुर के संतोषी नगर में आरोपी धनेश्वर साहू के साथ रह रही है। जिसे पतासाजी उपरांत आरोपी धनेश्वर साहू के किराये के मकान में बरामद कर किया गया। प्रकरण के नाबालिक पीड़िता को घटना के संबंध में पुछताछ करने पर आरोपी धनेश्वर साहू से स्नेपचेट सोशल प्लेटफार्म के माध्यम से दोस्ती कर मोबाइल नम्बर से बात कर प्रेम प्रसंग बहला-फुसला कर शादि का प्रलोभन दे कर संतोषी नगर रायपुर के किराये के मकान में जबरदस्ती शारीरिक दुष्कर्म करना बताया। आरोपी द्वारा पीडिता को नाबालिक जानते हुए जबरदस्दी शादी का प्रलोभन दे कर शारीरिक दुष्कर्म करना पाये जाने से आरोपी की विरूद्ध धारा 87 64(2) (ड) बीएनएस धारा 4,6 पाक्सो एक्ट जोड कर आरोपी धनेश्वर साहू उर्फ भाउ को आज दिनांक-04.06.2025 को समक्ष गवाहन क विधिवत गिरफ्तार न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। 

  उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक गौतमचंद गावडे, सउनि0 सुरेश निषाद , आरक्षक परमानंद साहू ,राहुल तिवारी, ललित नेताम, नोहर ठाकुर, लिलेश्वर कंवर पप्पू दीवान ,हरिशंकर निर्मलकर के साथ साइबर सेल टीम की विशेष भूमिका रही।


*आरोपी* - धनेश्वर साहू उर्फ भाउ पिता गोकुल साहू उम्र 24 वर्ष साकिन ससहा थाना पलारी जिला बलौदाबाजार (छग)

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