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*अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी कोतवाली एवं रूद्री पुलिस द्वारा नव वर्ष पर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु ली गई मीटिंग*

@ राजू साहू की खास रिपोर्ट @

● *होटल संचालक,लॉज, रिसार्ट मालिक एवं प्रबंधकों को समुचित व्यवस्था करने दिए गए निर्देश* 

● *नशा पान कर एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के ऊपर की जाएगी कड़ी कार्यवाही* 

● *नव वर्ष के दौरान शांति व्यवस्था हेतु किए गये हैं व्यापक स्तर पर सुरक्षा प्रबंध* 

● *समस्त आमजनों से अपील नव वर्ष में शांति एवं सुरक्षा प्रबंध बनाए रखने में धमतरी पुलिस का करें सहयोग*

31 दिसंबर नव वर्ष पर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु धमतरी पुलिस,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मणिशंकर चन्द्रा द्वारा आज दिनांक 29.12.2024 को थाना प्रभारी कोतवाली एवं थाना प्रभारी रूद्री द्वारा शहर के होटल संचालक,लॉज, रिसार्ट मालिक एवं प्रबंधकों की पुलिस कार्यालय धमतरी में बैठक का आयोजन किया गया था।

 इस दौरान बैठक में मुख्य रूप से थाना प्रभारी सिटी कोतवाली धमतरी, निरी.राजेश मरई एवं थाना प्रभारी रूद्री उनि.अमित बघेल द्वारा होटल संचालक,लॉज, मालिक, रिसार्ट मालिक एवं प्रबंधकों से शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया गया।

 इसके साथ ही बैठक में नव वर्ष के दौरान पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध की गई है। *आपातकालीन संपर्क:*

 - आपात स्थिति में निकटतम थाने, कंट्रोल रूम धमतरी (94791-92299), या डायल 100,112 पर संपर्क करें। 

*सार्वजनिक स्थलों पर शराब सेवन पर प्रतिबंध:*

 - सार्वजनिक स्थानों, होटलों और ढाबों पर शराब या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन और परोसने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।

*सभी नागरिकों से अनुरोध:*

नए साल का स्वागत एवं खुशियां, नियमों का पालन करते हुए मनाएं और पुलिस का सहयोग करें। 

यह सुनिश्चित करें कि आपका उत्सव सुरक्षित और आनंदमय हो।



 *धमतरी पुलिस की नववर्ष हेतु अपील*

"न्यू ईयर 2025 के अवसर पर सभी से आग्रह है कि अपनी सुरक्षा और समाज के हित को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारी से उत्सव मनाएं। 

पुलिस के निम्न निर्देशों का पालन करें ताकि हर किसी का उत्सव सुरक्षित और आनंददायक बन सके"

▪️ ड्रायविंग और शराब का मिश्रण कर न करें शराब का सेवन करे हुए वाहन चालकों पर बीएनएस की धारा 281,125 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

▪️ मोटरसाईकिल में दो से अधिक सवारी पर प्रतिबंध दोपहिया वाहनें पर दो से अधिक सवारी रहने धारा 128 ए मोटर यान अधिनियम तथा बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर धारा 194 (घ) मोटरयान अधिनियम 135 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

▪️ वाहनों को निर्धारित स्थानों पर ही खड़ा करें वाहनों को निर्धारित स्थानों पर ही खड़ा करें, नो पार्किंग जोन अथवा अस्त-व्यस्थ खड़े किये गए वाहनों को टो किया जाएगा।

▪️ 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को चलाने न दें ऐसा करते पाये जाने पर अभिभावकों के ड्रायविंग लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी।

▪️ सड़क पर स्टंट अथवा केक न काटें ऐसा करते पाये जाने पर धारा 126 (2) बीएनएस के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

▪️ सार्वजनिक स्थलों पर चाकु या तलवार से केट काटते पाये जाने या इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडियां में पोस्ट करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

▪️ नियत समय के परे अथवा तेज आवाज में संगीत / भोंपू बजाने वालों पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगी।

▪️ असमाजिक तत्वों, संवेदनशील स्थानों पर सूक्ष्म निगाह रखी जावेगी, शांति व्यस्था को बिगाड़ने वालों के विरूद्ध धारा 170 बीएनएसएस के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

▪️ नववर्ष के अवसर पर धमतरी पुलिस द्वारा धार्मिक स्थल, महत्वपूर्ण चौक चौराहों और पर्यटन स्थलों पर स्थायी रूप से बल की उपस्थिति रहेगी एवं मुख्य मार्गों पर कानून व्यवस्था प्रभावी करने के लिए इंटरसेप्सन वाहन, शक्ति टीम, चीता दल के माध्यम से सतत् पेट्रोलिंग की जायेगी।

▪️ आपातकालीन संपर्क आपातकालीन स्थिति में निकटतम थानें या पुलिस कंट्रोल रूम 9479192299,100 पर संपर्क कर सकते हैं।

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