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अवैध शराब बिक्री हेतु परिवहन कर रहे दो आरोपियों को किया गया गिरफ्तार


संपादक राजू साहू की खास रिपोर्ट 

*73 पौवा देशी मसाला कीमती 8030/-रूपये एवं हिरो स्प्लेण्डर कीमती 40,000/-रूपये,कुल 48030/-रूपये किया गया जप्त* 


*आरोपियों के विरुद्ध थाना कुरुद में धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत की गई वैधानिक कार्यवाही*


*संक्षिप्त विवरण* धमतरी पुलिस थाना कुरूद को कल मुखबिर से सूचना मिली की दो व्यक्ति एक काला कलर स्प्लेण्डर मो०सा० क्र० CG 05 R 8541 में सीट के उपर बीच में नीला कलर की थैला में अवैध रूप से शराब रखकर कुरूद भट्टी से निकलकर नारी रोड की ओर जा रहे है की सूचना पर हमराह स्टॉफ के भरदा मोड कुरूद के पास जाकर घेराबंदी कर एक काला कलर स्प्लेण्डर मो०सा० क्र० CG 05 R 8541 में दो व्यक्ति को पकडकर उनका नाम पता पूछने पर अपना अपना प्रेमनारायण साहू पिता राजेश साहू उम्र 18 वर्ष, भुनेश्वर मारकंडेय पिता विश्वामित्र मारकंडेय उम्र 18 वर्ष दोनो मेडरका का रहने वाले बताये, मो०सा० के सीट के बीच में रखे नीला कलर थैला, जिसमें अंग्रेजी से सिगनेचर लिखा हुआ की तलाशी लेने पर थैला के अंदर 73 पौवा देशी मसाला शराब सीलबंद हालत में मिला,आरोपीगण को उक्त मो०सा०को मुकेश चंद्राकर होना बताये जाने पर आरोपी प्रेमनारायण साहू एवं भुनेश्वर मारकंडे के कब्जे से 73 पौवा देशी मसाला शराब कुल 13.140 लीटर कीमती 8030/- रूपये एवं हिरो स्प्लेण्डर मो०सा० क्र० CG 05 R 8541 कीमती 40,000/- रूपये कुल 48030/- रूपये को समक्ष गवाहों के जप्त कर आरोपीगण के विरूद्ध थाना कुरुद में अप० क्र०-32/25 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी प्रेमनारायण साहू पिता राजेश साहू एवं मुनेश्वर उर्फ भुनु मारकण्डेय पिता विश्वामित्र मारकण्डेय साकिन मेडरका थाना कुरूद को विधिवत् गिरफ्तार न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

*आरोपीगण का नाम*-: *(01)* प्रेमनारायण साहू पिता राजेश साहू उम्र 18 वर्ष 11 माह 02 माह, साकिन मेडरका थाना कुरूद,जिला धमतरी (छ.ग.)

 *(02)* मुनेश्वर उर्फ भुनु मारकण्डेय पिता विश्वमित्र मारकण्डेय उम्र 18 वर्ष 02 माह साकिन मेडरका थाना कुरूद जिला धमतरी (छ.ग.)


उक्त कार्यवाही में थाना कुरुद से म.प्रआर.नीरा सोरी,आर.डेनेश्वर टंडन, गहेश्वर साहू का विशेष योगदान रहा।

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