धमतरी वनमण्डल के उत्तर सिंगपुर वन परिक्षेत्र में वनगस्ती के दौरान दिनांक 22.12.2025 को एक स्थानीय चरवाहा द्वारा ग्राम कोरगांव स्थित एक कुंए में तेन्दुआ के गिरने की सूचना वन अमले को दी गई। प्राप्त सूचना के आधार पर संबंधित स्थल पर तत्काल वनअमला पहुंचा किन्तु
कुंए में तेन्दुआ नहीं पाया गया। तत्पश्चात् वन अमले द्वारा आसपास वनक्षेत्र में सघन निरीक्षण एवं पतासाजी की गई, जिसके परिणामस्वरूप उक्त तेन्दुआ आरक्षित वन का 23 ग्राम कोरगांव (कनडबरा) में मृत अवस्था में पाया गया। निरीक्षण के दौरान मृत तेंदुए के चारो पैरों के पंजे कटे हुए पाए गए। जिससे अवैध शिकार की संभावना प्रकट हुई। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 14907/02 दिनांक 22.12.2025 पंजीबद्ध कर तत्काल रात्रिकालीन गहन जांच प्रारंभ की गई। सघन जांच हेतु उदंती - सितानदी टायरगर रिजर्व से डाग स्क्वाड की सहायता ली गयी। जांच के दौरान ग्राम कोरगांव निवासी गोवर्धन पटेल व० आत्माराम पटेल, उम्र 28 वर्ष के कब्जे से पैरा में छिपाकर रखे गए तेन्दुए के नाखून/ पंजे तथा पंजे काटने में प्रयुक्त हथियार बरामद किए गए। आरोपी से गहन पूछताछ किए जाने पर उसके द्वारा अपराध स्वीकार किया गया तथा कारित अपराध का विवरण बताया गया तथा अन्य 02 व्यक्तियों के भी शामिल होने की बात स्वीकार किया। उक्त कृत्य के संबंध में आरोपी गोवर्धन पटेल व० आत्माराम पटेल, उम्र 28 वर्ष ग्राम कोरगांव, श्यामलाल बल्द सोनहर जाति गोंड उम्र 52 वर्ष ग्राम कोरगांव, हेमचंद बल्द बसंत जाति गोंड उम्र 57 वर्ष ग्राम कोरगांव के विरूद्ध वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39 (01) (घ ), 39 (03) अ,ब,स, 2 ( 16 ) (ब), 48, 49 (ब), 50, 51 एवं 52 तथा 2 भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (1) (झ) के अंतर्गत पंजीबद्ध वन अपराध प्रकरण क्र. 14907/02 में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय कुरूद के समक्ष पेश किया गया जहां से 14 दिन के न्यायिक हिरासत में 06.01.2025 तक जिला जेल धमतरी भेज दिया गया।

