*गरियाबंद पुलिस द्वारा अवैश शराब के दो अलग-अलग मामलों में 41 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ चार आरोपी को किया गया गिरफ्तार।*
*मामला थाना पाण्डुका।*
विवरणः - गरियाबंद पुलिस का नशे के विरूद्ध एक विशेष अभियान “ *नया सवेरा“* के अंतर्गत अवैध शराब बेचने, पिलाने व अन्य नशीली पदार्थों पर कार्यवाही हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया था। जिसके परिपालन में समस्त थाना प्रभारी द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रांतर्गत मुखबीर एवं पेट्रोलिंग सक्रिय किया गया है। दिनांक 05.09.2025 को मुखबिर से सूचना मिला की दो व्यक्ति एक मोटर सायकल क्रमांक सीजी. 23 एल. 6938 में अवैध धन लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से ग्राम बारूका से ग्राम टोईयामुड़ा की ओर शराब बिक्री हेतु परिवहन कर रहे है। मुखबिर द्वारा बताये गये सूचना के आधार पर थाना से पुलिस टीम रवाना हो कर घटना स्थल ग्राम टोईयामुड़ा मोड के पास मुखबिर द्वारा बताये गये मोटर सायकल एवं व्यक्तियो की हुलिया के आधार पर संदेहियों को रोकर नाम पता पुछने पर मोटर सायकल के चालक अपना नाम गजेन्द्र निषाद निवासी ग्राम बारूका एवं मोटर सायकल के पीछे बैठे व्यक्ति से नाम पता पुछने पर अपना नाम लुपेश्वर ध्रुव निवासी ग्राम बारूका का रहने वाला बताया। मोटर सायकल के पीछे बैठे लुपेश्वर ध्रव का चेकिंग करने पर प्लास्टिक के जरकिन में 20 लीटर हांथ भठ्ठी से बना हुआ कच्ची महुआ शराब कीमती 3000 रूपये एवं मोटर सायकल सीजी. 23 एल. 6938 कीमती 40 हजार व एक मोबाइल 05 हजार रूपये कुल 51 हजार को जप्त किया। दोनो आरोपी गजेन्द्र निषाद ग्राम बारूका एवं लुपेश्वर ध्रुव ग्राम बारूका का कृप्य अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से दोनो के विरूद्ध अपराध क्रमांक 80/2025 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
इसी प्रकार पूनः मुखबीर से सूचना मिला कि दो व्यक्ति एक मोटर सायकल हीरो डिलक्स क्रमांक सीजी.23 एफ.1304 में अवैध धन लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से परिवहन कर रहा है। मुखबिर द्वारा बताये गये घटना स्थल पर पुलिस टीम रवाना कर संदेही के हुलिया के आधार पर एक मोटर सायकल क्रमांक सीजी.23 एफ.1304 रोक कर पुछताछ करने हेतु चेकिंग किया गया। मोटर सायकल चालक का नाम पता पुछने पर अपना नाम टिकेश्वर ध्रुव निवासी ग्राम बारूका एवं मोटर सायकल के पीछे बैठे व्यक्ति का नाम पता पुछने पर अपना नाम देवलाल कमार निवासी ग्राम बारूका थाना गरियाबंद का रहने वाला बताया। दोनो व्यक्तियों का समक्ष गवाहन के तलाशी लेने पर मोटर सायकल के पीछे बैठे व्यक्ति देवलाल कमार के कब्जे से प्लास्टिक के जरकिन में 21 लीटर हांथ भठ्ठी से बना हुआ कच्ची महुआ शराब कीमती 3150 रूपये एवं मोटर सायकल सीजी.23 एफ.1304 कीमती 20 हजार कुल 23150 रूपये जप्त किया। दोनो आरोपी टिकेश्वर ध्रुव निवासी ग्राम बारूका एवं देवलाल कमार ग्राम बारूका का कृप्य अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से दोनो के विरूद्ध अपराध क्रमांक 81/2025 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आबकारी एक्ट के दोनो प्रकरण में विवेचना के दौरान चारो आरोपियों को विधिवत समक्ष गवाहन के गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
🟢 *गिरफ्तार आरोपी -*
अपराध क्रमांक - 80/2025 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट
01) लुपेश्वर ध्रुव पिता सुरेन्द्र ध्रुव उम्र 45 साल निवासी ग्राम बारूका थाना गरियाबंद।
02) गजेन्द्र निषाद पिता रामाधार उम्र 24 साल निवासी ग्राम बारूका थाना गरियाबंद।
अपराध क्रमांक - 81/2025 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट
01) देवलाल कमार पिता मुंशी कमार उम्र 25 साल निवासी ग्राम बारूका थाना गरियाबंद।
02) टिकेश्वर ध्रुव पिता संतराम ध्रुव उम्र 32 साल निवासी ग्राम बारूका थाना गरियाबंद।
*जप्त सामग्री -*
41 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 6150 रूपये
दो मोटर सायकल क्रमांक सीजी. 23 एल. 6938 कीमती 40 हजार एवं मोटर सायकल सीजी.23 एफ.1304 कीमती 20 हजार कुल कीमती 60 हजार रूपये।
एक मोबाइल 05 हजार रूपये