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पॉक्सो केस में आरोपी को 20 साल की सजा धमतरी न्यायालय का कड़ा फैसला, पुलिस जांच की सराहना


 धमतरी जिले के कुरुद थाना अंतर्गत चौकी बिरेझर में दर्ज एक गंभीर पॉक्सो एक्ट प्रकरण में माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी टिकेन्द्र कुमार बांधे को 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

मिली जानकारी के अनुसार यह मामला अपराध क्रमांक 72/25 के तहत पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी टिकेन्द्र कुमार बांधे, निवासी ग्राम मुल्ले, चौकी बिरेझर, थाना कुरुद, जिला धमतरी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता एवं पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और जांच के तथ्यों के आधार पर आरोपी का अपराध सिद्ध हुआ। इसके बाद न्यायालय ने आरोपी को कठोर दंड सुनाया।

इस प्रकरण की विवेचना चौकी प्रभारी एवं जांच अधिकारी उपनिरीक्षक अजय सिंह तथा बिरेझर पुलिस टीम द्वारा गंभीरता और पेशेवर दक्षता के साथ की गई। पुलिस टीम ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलित किए और उन्हें मजबूती से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली।

पुलिस अधीक्षक धमतरी ने इस उत्कृष्ट कार्य के लिए विवेचना अधिकारी को नगद पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करने की घोषणा की है।

धमतरी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़े अपराधों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई गई है और ऐसे मामलों में दोषियों को कड़ी सजा दिलाना प्राथमिकता है।

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