पुलिस के अनुसार, पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना सिटी कोतवाली की टीम 13 जुलाई को क्षेत्र में जुर्म-जरायम की पतासाजी कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि जिला बदर आरोपी सागर ढीमर उर्फ विक्की गिडडी आमातालाब रोड क्षेत्र में घूम रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ के दौरान आरोपी से जिला दण्डाधिकारी के जिला बदर आदेश से छूट अथवा जिले में प्रवेश की वैध अनुमति संबंधी दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सका। आरोपी ने स्वयं स्वीकार किया कि उसके पास जिले में प्रवेश की कोई वैध अनुमति नहीं थी।
इसके बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 161/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 एवं छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 15 के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सागर ढीमर उर्फ विक्की गिडडी के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में हत्या, लूट, मारपीट, धमकी तथा आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। उसके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी ने उसके विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की थी।
धमतरी पुलिस ने कहा है कि जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने वाले तथा कानून-व्यवस्था भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार सख्त और प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
